अर्नब को नहीं मिली राहत, अंतरिम याचिका पर हाई कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
महाराष्ट्र : आत्महत्या के लिए उकसाने के दो साल पुराने केस में गिरफ्तार रिपब्लिक टीवी (Republic TV) के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी (editor-in-chief Arnab Goswami) को आज भी जमानत (bail) नहीं मिली है। बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा है सभी पक्ष सेशन कोर्ट में जा सकते हैं।
बता दें कि अर्नब गोस्वामी (Arnab Goswami) ने आर्किटेक्ट-इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक (Anvay Naik) और उनकी मां की आत्महत्या के मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने के साथ ही अंतरिम जमानत का अनुरोध किया है। अर्नब गोस्वामी को रायगढ़ जिले की अलीबाग पुलिस ने मामले में बुधवार को गिरफ्तार किया था और वहां की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें 18 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।