अंकिता भंडारी मर्डर केस में हुआ ये बड़ा खुलासा!
उन्होंने कहा कि इस बीच मामले में आगे की जांच जारी रहेगी जिसमें आरोपियों का नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और अन्य बिंदु शामिल हैं. मुरूगेशन ने कहा कि पुलिस के पास आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं जिनमें अंकिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अलावा
उत्तराखंड (Uttarakhand) के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड (Ankita Murder Case) के कथित आरोपियों के खिलाफ पुलिस (Uttarakhand Police) ने आरोपपत्र तैयार कर लिया है. राज्य पुलिस के प्रवक्ता और अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध एवं कानून-व्यवस्था) वी मुरूगेशन ने शनिवार को संवाददाताओं को बताया कि मामले में गठित विशेष जांच दल (एसआइटी) ने विवेचना (SIT investigation) पूरी कर पहली खेप का आरोपपत्र तैयार कर लिया है. उन्होंने कहा कि 500 पृष्ठों के आरोपपत्र में 100 गवाह शामिल हैं और इसे कोर्ट को भेजा जा रहा है. पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपपत्र में तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201, 120 बी, 354 क और अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धारा 5(1) बी के तहत आरोप लगाए गए हैं.
पुलिस के पास पर्याप्त साक्ष्य-अधिकारी
हालांकि, उन्होंने कहा कि इस बीच मामले में आगे की जांच जारी रहेगी जिसमें आरोपियों का नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और अन्य बिंदु शामिल हैं. मुरूगेशन ने कहा कि पुलिस के पास आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं जिनमें अंकिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अलावा, घटनास्थल से प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को एफएसएल जांच के लिए भेजकर प्राप्त की गयी रिपोर्ट और गवाहों के बयान शामिल हैं.
ऋषिकेश के निकट पौड़ी जिले के गंगा भोगपुर क्षेत्र में वनंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करने वाली 19 वर्षीया अंकिता की सितंबर में कथित तौर पर रिजॉर्ट संचालक पुलकित आर्य ने अपने दो कर्मचारियों, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के साथ मिलकर चीला नहर में धक्का देकर हत्या कर दी थी. पूछताछ में सामने आया कि कथित तौर पर किसी वीआइपी को ‘एक्सट्रा सर्विस’ देने से मना करने पर अंकिता की हत्या की गयी. घटना के सामने आने के बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है. हत्या से उपजे जनाक्रोश के बाद राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए पुलिस उपमहानिरीक्षक पी रेणुका देवी के नेतृत्व में विशेष जांच दल (एसआइटी) का गठन किया.