69 हज़ार शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट ने रोक लगायी, कोर्ट ने मामला एक्सपर्ट कमेटी को भेजने को कहा
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज एक बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। बता दे कि याचिकाकर्ताओं ने सहायक शिक्षकों की घोषित रिजल्ट में कुछ प्रश्नों की सत्यता पर सवाल उठाए थे जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। जिसके बाद अब अगली सुनवाई 12 जुलाई को होनी है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ जस्टिस आलोक माथुर की बेंच ने दर्जनों याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। इससे पहले हाईकोर्ट ने 1 जून को अपना आदेश सुरक्षित रखा था जिसे आज सुना दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को विवादित प्रश्नों पर अपनी आपत्ति 1 सप्ताह के अंदर अंदर राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा था। याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों को यूपी यूजीसी को भेजेगी और यूजीसी आपत्तियों का निस्तारण करेगी।
बता दे की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसकी अगली सुनवाई 12 जुलाई को करने की बात कही है। बता देगी सरकार इन नियुक्तियों को पूरी करने में जल्दबाजी दिखा रही थी। सरकार का कहना था कि इस करुणा काल में जल्द नियुक्तियां होने पर बहुत से अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। लेकिन अब हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षकों की भर्ती पर अंतरिम रोक लगा दी है।