अहमदाबाद : कोराेना संबंधी नियमों के पालन न करने वाले राजनीतिक दलों पर हाई कोर्ट सख्त, सरकार को दिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश
अहमदाबाद। राज्य में कोरोना के संकट से निपटने के लिए गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने वाले राज नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है।
मंगलवार को कोरोना संकट के दौरान मास्क के बिना राजनीतिक रैलियां करने और रैली के दौरान शारीरिक दूरी के नियम का पालन न करने पर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति जेबी पारडीवाला की पीठ ने सरकार को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि बार-बार आदेश देने के बावजूद सरकार जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। इससे पूर्व कोर्ट ने सरकार को तब फटकार लगाई थी, जब उसने राजकोट में रीमेडिक्विर इंजेक्शन के काले बाजार पर सरकार की कार्रवाई पर एक रिपोर्ट पेश की थी।
उल्लेखनीय है कि कोरोना संकट से उभरने के लिए राज्य सरकार ने अनलॉक के तहत कई प्रतिबंधों में ढील दी। साथ ही कई दिशा निर्देश भी जारी किए थे, लेकिन इसके बाद भी राज्य में बड़ी राजनीतिक रैलियाें में लोगों ने मास्क लगाने और शारीरिक दूरी के नियम का पालन नहीं किया।