सिवनी : दुष्कर्म के आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज
सिवनी। मध्यप्रदेश के सिवनी जिले के कोतवाली थाना अंतर्गत दुष्कर्म के आरोपी किरायेदार की अग्रिम जमानत याचिका को अशोक कुमार शर्मा चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, सिवनी के न्यायालय ने खारिज कर दिया है।
जिला न्यायालय के मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार सैयाम ने गुरूवार की देर शाम को जानकारी देते हुए बताया कि जिले के कोतवाली थाना अंतर्गत पीड़िता ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 26 जून 2019 को उसके घर में किराए से रहने के लिए ग्राम खापा थाना चैरई जिला छिंदवाड़ा निवासी परिवेश पिता राजकुमार डहेरिया (22) आया था जो कि अकेला रहता था। इस दौरान आरोपी ने प्यार का नाटक व शादी का प्रलोभन देकर 11 जुलाई 2019 को जब वह घर में अकेली थी, रात्रि में शादी का झांसा देकर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। पीड़िता ने जब आरोपी को शादी के लिए बोला तो आरोपी ने उसे 5 लाख रूपये देने की बात कही और बीच में उसने मकान खाली कर बातचीत करना बंद कर दिया। 07 सितम्बर 20 को उसके घर आकर शादी के लिए मना करते हुए गंदी-गंदी गालिया देते हुए बंदनाम करने करने की धमकी दी। यह बात पीडिता ने अपनी परिजनों को बताई और परिजनों के साथ पीड़िता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिस पर पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर धारा 376,376(2)(एन),294,457 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध किया। आरोपी उस समय से अभी तक फरार है।
आगे बताया गया कि गुरूवार को आरोपित की ओर से अग्रिम जमानत का आवेदन लगाया गया था, जिसे अदालत ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए निरस्त कर दिया है।