दिल्ली के स्कूलों में आज से शुरू होगी चहल-पहल, जानें हर सवाल का जवाब

नई दिल्ली. देश की राजधानी दिल्ली के कक्षा 9 से 12 तक के स्‍कूल आज यानी 1 सितंबर से शुरू (Delhi School Reopen) हो रहे हैं. इसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. इसके तहत स्‍कूलों में सैनिटाइजेशन के साथ बेंच पर टैग लगाने का काम किया जा चुका है. वहीं, दिल्‍ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने इसके लिए गाइडलाइन तय कर दी है. डीडीएमए के मुताबिक, स्‍कूल के दोबारा खुलने पर छात्र एक साथ लंच नहीं कर सकेंगे. हालांकि छात्रों को खुली जगह में चरणबद्ध तरीके से लंच करने के लिए छुट्टी दी जाएगी. इसके साथ ही स्‍कूलों में एक समय में 50 फीसदी छात्रों को ही बुलाया जा सकेगा. इसके अलावा छात्रों, शिक्षकों और स्‍कूल प्रबंधन के लिए कोविड-19 प्रोटोकॉल (Covid-19 Protocol) का पालन अनिवार्य किया गया है. बता दें कि कक्षा 6 से 8 के स्‍कूलों में पढ़ाई 8 सितंबर से शुरू होगी.

दिल्‍ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक, क्लास रूम की सीटिंग क्षमता के अधिकतम 50 फीसदी तक बच्चे एक बार में क्लास कर सकेंगे. हर क्लास में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अलग-अलग समय का फॉर्मूला होगा. मॉर्निंग और ईवनिंग शिफ्ट के स्कूलों में दोनों शिफ्टों के बीच कम से कम एक घंटे का गैप जरूरी होगा. बच्चों को अपना खाना, किताबें और अन्य स्टेशनरी का सामान एक-दूसरे से साझा नहीं करने की सलाह देने को कहा गया है. लंच ब्रेक को किसी ओपन एरिया में अलग-अलग समय पर रखने की सलाह दी गई है, ताकि एक समय में अधिक भीड़ एकत्र न हो.

ऐसा रहेगा सीटिंग अरेंजमेंट
डीडीएमए ने अपने आदेश में कहा कि सीटिंग अरेंजमेंट इस तरह से किया जाए कि एक सीट छोड़कर बैठने की व्यवस्था हो. बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए माता-पिता की मंजूरी जरूरी है. कोई अभिभावक यदि अपने बच्चे को स्कूल भेजना नहीं चाहता है, तो इसके लिए उसे बाध्य नहीं किया जाएगा. साथ ही कंटेनमेंट जोन में रहने वाले टीचर स्टाफ या छात्र को स्कूल आने की इजाजत नहीं होगी. स्कूल परिसर में एक क्वारंटीन रूम बनाना अनिवार्य है, जहां जरूरत पड़ने पर किसी भी बच्चे या स्टाफ को रखा जा सकता है. यह सुनिश्चित किया जाए कि स्कूल के कॉमन एरिया की साफ-सफाई नियमित तौर पर हो रही है.

इस पर भी रहेगी नजर
>> मास्क के बिना स्कूल में एंट्री नहीं होगी, तो स्कूल के अंदर सभी के लिए मास्क पहनना जरूरी किया गया है. इसके साथ ही स्कूल हेड को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्कूल में कुछ अतिरिक्त मास्क भी रखे जाएं.
>>स्कूल के गेट पर थर्मल चेकिंग होगी. कोई भी स्टूडेंट, टीचर या फिर गेस्ट बिना थर्मल चेकिंग के स्कूल में दाखिल नहीं हो सकेगा.
>> अगर किसी बच्चे में कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो इसकी सूचना तत्‍काल स्कूल हेड को देनी होगी.
>> स्कूलों को गेट पर निगरानी के लिए एक स्टाफ को रखना होगा, ताकि कोई भी कोरोना संक्रमित छात्र, स्टाफ, गेस्ट कैंप में दाखिल न हो सके.
>> स्कूलों में पहले से चल रहे वैक्सीनेशन सेंटर और राशन वितरण का काम चलता रहेगा. इन सेंटर के आने-जाने का रास्ता अलग से होगा. जबकि छात्रों और वैक्सीन के लिए आने वाले लोगों को अलग-अलग रखने के लिए सिविल डिफेंस के लोगों की मदद ली जाएगी.

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