हाथरस में 2016 में दुष्कर्म-हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदियनाथ के निर्देशों के अनुपालन में महिलाओं एवं बालिकाओं के प्रति अपराधों में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित कराते हुये अपराधियों को सजा दिलाने का कार्य तेज गति से किया जा रहा है।
इस क्रम में जनपद हाथरस के थाना सिकन्द्रामऊ के अन्तर्गत 17 वर्षीय पीड़ित से दुष्कर्म का प्रयास करते हुये उसकी हत्या करने वाले अभियुक्त को प्रभावी पैरवी करते हुये दण्ड दिलाया गया है। अभियुक्त नरेश उर्फ भोला द्वारा यह घटना 21 अगस्त 2016 को दिन में उस समय की गयी थी जब पीड़िता शौच के लिए जा रही थी।
राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये अभियुक्त नरेश उर्फ भोला को आजीवन कारावास तथा 5,000 रुपये जुर्माना की सजा न्यायालय द्वारा दिलाने का कार्य त्वरित गति से कराया गया। प्रकरण में नामित अभियुक्त नरेश उर्फ भोला को न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट-द्वितीय द्वारा दोष सिद्ध करते हुये आईपीसी की धारा-302 तथा 354बी के अन्तर्गत आजीवन कारावास एवं जुर्माना से दण्डित किया गया है।