AIIMS कर्मचारी से मार-पीट मामले में AAP MLA सोमनाथ भारती दोषी करार, सजा का ऐलान

नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक को एम्स (AIIMS) के सुरक्षाकर्मी के साथ मारपीट के मामले में दिल्ली की अदालत ने दोषी ठहराया है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार पांडे की अदालत ने मालवीय नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती (Somnath Bharti) को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के कर्मचारी के साथ मारपीट के मामले में दोषी करार दिया है।

भारतीय को भारतीय दंड संहिता की मारपीट करने सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत अन्य धाराओं में दोषी ठहराया गया है। 23 जनवरी यानी आज अदालत इस फैसले पर सजा सुनाएगी। इन सभी मामलों में अधिकतम 2 साल की सजा का प्रावधान है।

इन लोगों को अदालत ने किया बरी

अदालत ने इस मामले में आरोपी बनाए गए जगत सैनी, दिलीप झा, संदीप उर्फ सोनू और राकेश पांडे को बरी कर दिया है। साल 2016 में एम्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने सुरक्षा कर्मी से मारपीट के मामले में हौज खास थाने में शिकायत दी थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने सोमनाथ भारती के खिलाफ दंगे के लिए भड़काने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने और कर्मचारी के साथ बदसलूकी करने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी।

Related Articles

Back to top button