यूपी में कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा के लिए बना कानून, लॉक डाउन तोड़ने और बीमारी छुपाने पर भी होगी सजा !
उत्तर प्रदेश में कोरोनावायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। हर दिन यह आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। वही देश में लॉक डाउन-3 लागू है। वही अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला किया। यह फैसला कोरोनावायरस के मद्देनजर किया गया है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य कर्मियों सफाई कर्मी सुरक्षाकर्मियों और हर एक कोरोना वारियर के लिए एक कानून बनाया है। इस कानून को उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 को योगी कैबिनेट ने पास कर दिया है।
सरकार द्वारा बनाए गए इस कानून के तहत स्वास्थ्य कर्मी, पैरामेडिकल कर्मी, पुलिसकर्मी, स्वच्छता कर्मी और किसी भी कोरोनावायरस से की गई अभद्रता या हमले पर 6 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इसी के साथ 50 हजार से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना भी लगाया गया है।
इसके साथ ही चिकित्सकों, सफाई कर्मियों, पुलिस कर्मियों और किसी भी कोरोना वारियर्स पर थूकने या गंदगी फेंकने पर या आइसोलेशन नियम तोड़ने पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। कोरोना वॉरियर्स के खिलाफ समूह को उकसाने या भड़काने पर भी सख्त कार्रवाई होगी। इसमें 2 से 5 साल तक की सजा और 50 हजार से 2 लाख तक जुर्माने का प्रावधान है।
वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना के मद्देनजर क्वारनटीन का उल्लंघन करने, अस्पताल से भागने और अश्लील व अभद्र आचरण करने पर पर एक से तीन साल की सजा और दस हजार से एक लाख तक का जुर्माना होगा। लॉक डाउन तोड़ने और कोरोना को फैलाने वालों के लिए भी कठोर सजा का प्रावधान है। अगर कोई कोरोना मरीज स्वयं को छिपाएगा या फिर जानबूझ कर सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से यात्रा करता है तो तो उसे 1 से 3 साल की सजा हो सकती है और 50 हजार से एक लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।