रक्षाबंधन-गणेश चतुर्थी पर ट्रैवेल प्लान? यहां जानें कहां जरूरी है RT-PCR रिपोर्ट, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट
नई दिल्ली. कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus In India) की तीसरी लहर (3rd Wave) की आशंका के बीच अगस्त महीने से देश में त्यौहारों का सिलसिला शुरू हो रहा है. गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi), रक्षाबंधन (Raksha Bandhan) के त्योहार इस महीने देश भर में मनाए जाएंगे. हालांकि अलग-अलग राज्यों ने अपनी सीमा में प्रवेश के लिए कुछ नियम तय किए हैं. किसी राज्य में RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट जरूरी है, तो कहीं वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट.
आइए हम आपको बताते हैं कि कौन से राज्य में जाने के लिए RT-PCR रिपोर्ट या वैक्सीन सर्टिफिकेट की जरूरत है.
छत्तीसगढ़ सरकार ने मंगलवार को राज्य में हवाई मार्ग से पहुंचने वाले यात्रियों के लिए उड़ान में सवार होने के 96 घंटे के भीतर किए गए RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट साथ लाना अनिवार्य कर दिया है.
कर्नाटक सरकार ने केरल और महाराष्ट्र से राज्य में आने वाले लोगों के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है.
राज्य में बढ़ते कोविड मामलों को देखते हुए हिमाचल प्रदेश ने राज्य में प्रवेश करने वाले पर्यटकों के लिए 72 घंटे पुरानी RT-PCR रिपोर्ट अनिवार्य किया है. अगर आपको एक खुराक मिली है या दोनों मिल गई तो आप वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के साथ राज्य में आ सकते हैं.
5 अगस्त से केरल से तमिलनाडु की यात्रा करने वाले यात्री चेन्नई तभी आ सकते हैं, जब वे RT-PCR टेस्ट नेगेटिव सर्टिफिकेट देंगे. आप चाहे जिस भी साधन से राज्य में प्रवेश करें, रिपोर्ट होना जरूरी है.
गोवा ने केरल से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है.
पश्चिम बंगाल सरकार ने पुणे, मुंबई और चेन्नई से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है.
आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा में निगेटिव रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है. टीके की एक खुराक पा चुके लोगों को राजस्थान और नागालैंड में निगेटिव रिपोर्ट की जरूरत नहीं है. छत्तीसगढ़, मणिपुर, ओडिशा, त्रिपुरा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और मेघालय में टीके की दोनों खुराक पा चुके लोगों को निगेटिव RT-PCR की जरूरत नहीं है.