राजकीय इन्टर कालेज में कानूनी साक्षरता शिविर का आयोजन
सहारनपुर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/सिविल जज (सीनियर डिवीजन) श्री हृषीकेश पाण्डेय ने कहा कि मानव अधिकार मूल रूप से वे अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति को इंसान होने के कारण मिलते है। ये नगरपालिका से लेकर अंतराष्ट्रीय कानून तक कानूनी अधिकार के रूप में संरक्षित है। मानव तस्करी दुनिया भर में एक गंभीर समस्या बनकर उभरी है। यह एक ऐसा अपराध है जिसमें लोगो को उनके शोषण के लिये खरीदा और बेचा जाता है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश अश्विनी कुमार त्रिपाठी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी जुलाई 2021 के एक्शन प्लान के तहत पाण्डेय आज राजकीय इन्टर कालेज नेहरू मार्किट सहारनपुर में कानूनी साक्षरता शिविर मानव अधिकार और मानव तस्करी, यौन अपराधों के लिए बच्चों की सुरक्षा, घरेलू हिंसा आदि पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन में यह बात कही। उन्होने कहा कि एक व्यक्ति की तस्करी करने पर 7-10 वर्ष का कारावास और जुर्माना, एक से अधिक व्यक्तियो की तस्करी करने पर 10 वर्ष के कारावास से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माना तथा नाबालिग की तस्करी करने पर 10 वर्ष के कारावास से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माना तथा एक से अधिक नाबालिग व्यक्ति की तस्करी करने पर आजीवन कारावास व जुर्माने का प्राविधान है। उन्होने यौन अपराधों के लिये बच्चो का सरक्षण एवं घरेलू हिसॅा अधिनियम पर भी आवश्यक जानकारी दी। उन्होने निःशुल्क कानूनी सहायता, मध्यस्थता केन्द्र, लोक अदालतो के बारे में भी विस्तार से बताया।