चुनाव ड्यूटी में कोरोना से जान गंवाने वाले कर्मचारियों के मुआवजे का रास्ता साफ
पंचायत चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मियों को कोविड-19 से चुनाव ड्यूटी के एक महीने की अवधि में हुई मृत्यु की दशा में अनुग्रह राशि भुगतान किए जाने के निर्देश दिए गए हैं. चुनाव ड्यूटी की तारीख से 30 दिन के भीतर मृत्यु होने पर अनुग्रह राशि दिए जाने की पात्रता तय की गई है. मुआवजे का भुगतान राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से किया जाएगा.
2020 कर्मियों के लिए मुआवजे की संस्तुति
बता दें कि मुआवजे के लिए कुल 3092 आवेदन प्राप्त हुए थे. जिलाधिकारियों की तरफ से पात्रता के आधार पर 2020 कर्मियों के लिए मुआवजे की संस्तुति की गई है. पंचायती राज विभाग ने यह सूची राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दी है, ताकि मृतकों के आश्रितों को अनुग्रह राशि का भुगतान जल्द से जल्द किया जा सके.
गौरतलब है कि चुनाव ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण से कर्मचारियों की मौत के बाद सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग से मुआवजे की नीति में बदलाव का आग्रह किया था. दरअसल, नियम के मुताबिक चुनाव ड्यूटी में जाने और ड्यूटी के बाद वापसी के बीच अगर सड़क हादसे या उग्रवादी हमले या फिर लूटपाट की वजह से मौत या ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से मौत पर ही मुआवजे का प्रावधान है.