बंगला मांग रहे थे ये पूर्व मुख्यमंत्री, हाइकोर्ट के फैसले से ऐसा फंसे !
उत्तराखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियो के सरकारी आवास और अन्य सुविधाओं के निशुल्क सुविधाओं का बकाया माफ़ करने की याचिका को हाई कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है | यह याचिका राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा व भगत सिंह कोश्यारी ने दायर की थी | इसके बाद अब उन्हें बकाया किराया जमा करना होगा |
मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति रमेश चन्द्र खुल्बे की खण्डपीठ ने आज फैसला सुनाते हुए पुनर्विचार याचिका निरस्त कर दी। बहुगुणा के आवास का किराया प्रति माह करीब 39 हजार निर्धारित किया गया है। कोश्यारी पर कुल 47 लाख व विजय बहुगुणा पर 37 लाख का बकाया है।
पूर्व मुख्यमंत्री भगतसिंह कोश्यारी व विजय बहुगुणा ने हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कार्यकाल का किराया बाजार दर पर वसूलने के आदेश पर पुनर्विचार की अपील की थी। पूर्व मुख्यमंत्री भगतसिंह कोश्यारी ने अपनी पुनर्विचार याचिका में कहा है कि उनसे 30 हजार पांच सौ रुपए प्रतिमाह के दर से किराया वसूला जा रहा है।
कोश्यारी का कहना है कि जो आवास उन्हें आवंटित हुआ था वह सिंचाई विभाग की संपत्ति है और किराया भी सिंचाई विभाग को वसूलना चाहिए। परन्तु हाई कोर्ट ने पिछली सुनवाई में उनकी याचिका को ख़ारिज करते हुए उन्हें सारी बकाया राशि चुकाने का आदेश दिया है |