यूपी में आज से 50% क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल, जिम और स्टेडियम, जानें कहां रहेगी पाबंदी
लखनऊ. उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस (Coronavirus) की नियंत्रित होती स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने आज यानी सोमवार से कुछ और रियायत देने का ऐलान किया है. सीएम योगी आदित्यानाथ (CM Yogi Adityanath) के आदेश के बाद 50 फीसदी क्षमता के साथ सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम को भी कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ अनलॉक (UP Unlock) की अनुमति प्रदान की गई है. इस बाबत उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने रविवार को नये दिशानिर्देश जारी किये.
यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम को कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप खोलने का निर्णय सरकार ने लिया है. उन्होंने बताया कि राज्य में निषिद्ध क्षेत्र को छोड़कर शेष स्थानों में सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम सोमवार से सप्ताह में पांच दिन (सोमवार से शुक्रवार) तक खोलने की अनुमति दे दी गई है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि उपरोक्त संस्थानों में मुख्य द्वार पर पल्स आक्सीमीटर, थर्मामीटर और सेनेटाइजर के साथ कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किया जाएगा. वहीं मास्क, दो गज की दूरी जैसे आवश्यक नियमों का अनुपालन अनिवार्य होगा.
यूपी सरकार ने आज से सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम को कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप खोलने का निर्णय लिया है, लेकिन स्वीमिंग पुल पूर्व की भांति अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे. इसके अलावा स्कूल, कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे.
ये हैं नई गाइडलाइन
>> यूपी में रेस्टोरेंट और होटल सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति सप्ताह में पांच दिन है.
>>यूपी में शॉपिंग मॉल 50 फीसदी क्षमता के साथ पहले की खोले जा चुके हैं. शॉपिंग मॉल सोमवार से शुक्रवार तक ही खोले जा रहे हैं.
>>धार्मिक स्थलों में एक बार में 50 से अधिक लोगों के एकत्र होने की अनुमति नहीं है.
>> ऑटो रिक्शा में अधिकतम दो, तो चार पहिया वाहनों में अधिकतम चार लोगोंं के बैठने की अनुमति है
>> स्कूल, कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बंद हैं और प्रशासनिक कार्य हेतु शिक्षकों और कर्मचारियों को संस्थान में जाने की अनुमति है.
>> शिक्षण संस्थाओं और कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप हो रही है.