दिल्ली के हजारों कारोबारियों को मिली बड़ी राहत, होटल और रेस्तरां में बार के लिए 2 महीने का लाइसेंस शुल्क माफ
दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने होटल, रेस्तरां और बार के लाइसेंस फीस में दो महीने की कटौती कर दी है। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते खतरे और प्रभाव के कारण लॉकडाउन लागू किया गया और इससे राजधानी दिल्ली में काफी समय से होटल के साथ-साथ रेस्तरां और बार भी बंद थे। दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी के इस ताजा निर्णय से राजधानी के सभी होटल, रेस्तरां जहां शराब परोसी जाती है, ऊन्हें इस छूट का लाभ मिल सकेगा।
यहां पर बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के चलते राजधानी दिल्ली के होटल व रेस्तरां में चल रहे बार 16 अप्रैल से 20 जून तक बंद थे, इस कारण दिल्ली के आबकारी विभाग ने इस अवधि के लाइसेंस फीस में छूट दे दी है। अब अगले तिमाही यानि एक जुलाई से 30 सितंबर तक का लाइसेंस फीस इन होटल व रेस्तरां को देना होगा।
गौरतलब है कि दिल्ली आबकारी विभाग ने पिछले महीने ही लाइसेंस धारकों को लाइसेंस शुल्क जमा कराने का निर्देश दिया था। इसमें साफ-साफ कहा गया था कि शुल्क अदा नहीं करने पर लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है। फिलहाल दिल्ली सरकार के इस फैसले से छोटे रेस्तरां मालिकों को कम से कम एक लाख रुपये का फायदा मिल जाएगा।
होटल और रेस्तरां से जुड़े कारोबारियों ने दिल्ली सरकार द्वारा दी गई छूट को बेहद मामूली बताया है, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि लॉकडाउन के दौरान जो नुकसान हुआ है उसमें थोड़ी राहत मिल जाएगी। कोरोना वायरस संक्रमण के भय से उपभोक्ता नदारद हैं, ऐसे मेों होटल, रेस्तरां खोलने के बाद भी कोई काम नहीं है। कारोबारियों का कहना है कि जब तक दिल्ली सरकार 200 लोगों को रेस्तरां में बैठने की अनुमति नहीं देती तब तक स्थिति में सुधार होने वाला नहीं है। हालांकि, दिल्ली सरकार ने रेस्तरां के खोलने और बंद करने के समय में इजाफा किया है,लेकिन इससे भी कारोबार में इजाफा नहीं हो रहा है।