बस्ती मे जिला पंचायत प्रत्याशी को चलने के लिए वाहन की अनुमति मिलेगी
बस्ती उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले मे त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन में प्रचार-प्रसार के लिए केवल जिला पंचायत सदस्य को एक वाहन संचालित करने की अनुमति दी जाएगी ।
ग्राम पंचायत प्रधान प्रत्याशी,क्षेत्र पंचायत तथा पंचायत सदस्य के प्रत्याशियो को प्रचार-प्रसार के लिए वाहन संचालित करने की अनुमति नही दी जायेगी।
शनिवार को यहां यह जानकारी देते हुए जिलानिर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने बताया है कि ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य तथा क्षेत्र पंचायत सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र बड़ा नहीं होता है, इसलिए उन्हें किसी भी वाहन के परिचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी,जिला पंचायत सदस्य का क्षेत्र बड़ा होता है । उम्मीदवार को मतदान दिवस के पूर्व प्रचार के लिए तथा मतदान दिवस पर मतदेय स्थलों पर भ्रमण के लिए एक वाहन की अनुमति दी जाएगी।
उन्होने यह भी बताया कि सदस्य जिला पंचायत के उम्मीदवार के निर्वाचन अभिकर्ता आवंटित वाहन को प्रचार हेतु उपयोग कर सकेंगे तथा अपने नियुक्ति पत्र पर प्रमाणित फोटो भी चस्पा करेंगे ताकि उम्मीदवार के वाहन पर चेकिंग के समय उसका सत्यापन हो सके। उम्मीदवार के वाहन पर आगे के शीशे पर उम्मीदवार का नाम, वार्ड संख्या के नाम को मोटे अक्षरों में प्रिंटेड स्लिप चिपकाना आवश्यक होगा, दिव्यांग प्रत्याशियों को मतदान दिवस के पूर्व प्रचार के लिए तथा मतदान दिवस पर मतदान स्थल के भ्रमण के लिए एक वाहन की अनुमति दी जा सकती है।