विवाह मण्डप और बैंक्वेट हाॅल में अधिकतम 200 व्यक्तियों के रहने की अनुमति, माॅस्क का प्रयोग जरूरी
सहारनपुर, :-कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए जनपद के सभी विवाह मण्डप और बैंक्वेट हाॅल स्वामियों को खुले स्थान में अधिकमत 200 व्यक्तियों को तथा हाॅल के अंदर अधिकतम 100 व्यक्तियों को एकत्रित होने की अनुमति दी गई है। आयोजन में कोविड-19 के नियमों का पालन के साथ ही उपस्थित व्यक्तियों की थर्मल स्केनिंग, माॅस्क, सेनिटाइजर का उपयोग करेंगे तथा सोशल डिस्टेसिंग का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जायेंगा।
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) एस0बी0सिंह ने जनपद के सभी विवाह मण्डप और बैंक्वेट हाॅल स्वामियों को यह निर्देश जारी किये है। उन्हांेने स्पष्ट किया कि आदेशों की अवेहलना करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेंगी। उन्होने कहा कि आयोजककर्ता से यह लिखित में लंे कि आयोजन में आने वाले समस्त व्यक्ति कोविड-19 के नियमों का पालन करेंगे तथा माॅस्क पहन कर आयेंगे। उन्होने कहा कि बिना माॅस्क के किसी भी व्यक्ति को बैंक्वेट हाॅल में प्रवेश न दिया जाए। उन्होने कहा कि बैंक्वेट हाॅल के गेट पर प्रत्येक व्यक्ति का माॅस्क और तापमान चैक किया जाने के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति के हाथों को सेनेटाइज कराया जाए। उन्होने कहा कि विवाह मण्डप और बैंक्वेट हाॅल में कार्य कर रहे सभी कर्मचारी भी हैण्ड गल्ब्स और माॅस्क का शत-प्रतिशत प्रयोग करेंगे।
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एस0बी0सिंह ने कहा कि किसी भी स्थिति में एक समय में 200 से ज्यादा व्यक्तियों को आयोजन में सम्मिलित नहीं होंगे और विवाह मण्डप और बैंक्वेट हाॅल स्वामी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके यहां आयोजन के दौरान सभी व्यक्ति मास्क पहन रखें है। उन्होने कहा कि बैंक्वेट हाॅल में शत-प्रतिशत कोविड के नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी विवाह मण्डप और बैंक्वेट हाॅल स्वामी की है। उन्होने कहा यदि किसी विवाह मण्डप और बैंक्वेट हाॅल में कोविड के नियमों का उल्लंघन पाया जायेगा तो बैंक्वेट हाॅल के स्वामी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। उन्होने कहा कि विवाह मण्डप और बैंक्वेट हाॅल स्वामी आयोजन में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का रजिस्टर मंे नाम व मोबाईल नम्बर अंकित करें। उन्होने कहा कि इसके लिए अलग से एक रजिस्टर बनाया जाये।