सीतापुर,श्रावस्ती,मुजफ्फरनगर व बिजनौर में हत्या व पॉक्सो मामलों में नौ को सजा

उत्तर प्रदेश पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप विभिन्न जिलों में पॉक्सो एवं हत्या आदि के मामलों में महिला समेत नौ अभियुक्तों को सजा सुनाई।
पुलिस प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सीतापुर की रामकोट पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या के एक अभियुक्त श्रीराम यादव को जिला न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा और 10 हजार रूपये का जुर्माना लगाया।
इसके अलावा सीतापुर जिले के इमिलिया सुलतानपुर थाने में दर्ज पॉक्सो मामले की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय एएसजे-16 पॉक्सो एक्ट ने दो अभियुक्तों धर्मेन्द्र व विक्रम को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ एक-एक लाख रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया।
उन्होंने बताय कि मुजफ्फरनगर जिले के शाहपुर थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप जिले एएसजे की न्यायालय स्पेशल पॉक्सो एक्ट मुजफ्फरनगर ने थाना शाहपुर पर दर्ज मामले में अभियुक्त संतकुमार को आजीवन कारावास की सजा व 88 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
प्रवक्ता के अनुसार सोनभद्र जिले के दुद्धी थाने में दर्ज हत्या के मामले में पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप एएसजे न्यायालय (प्रथम) सोनभद्र ने अभियुक्ता को आजीवन कारावास की सजा और दो हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
उन्होंने बताया कि इसके अलावा श्रावस्ती जिले के सिरसिया थाने में दर्ज हत्या के मामले में पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते जिला एवं सत्र न्यायधीश ने तीन अभियुक्तो बदरूद्दीन,शाहिद और अबरार को आजीवन कारावास की सजा के साथ 70 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया ।
इसके अलावा बिजनौर जिले के नगीना थाने में दर्ज बलात्कार एवं हत्या के मामले में पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अपर सत्र न्यायधीश (पॉक्सो एक्ट) ने अभियुक्त नदीम उर्फ छोटा को आजीवन कारावास की सजा और 20 हजार रूपये का जुर्माना लगाया।

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