जानिए कैसे हुई 11 साल बाद हत्यारे को सजा

मुजफ्फरनगर में शनिवार को कोर्ट ने दुष्कर्म में विफल होने पर किशोर की हत्या करने वाले आरोपी सोहन उर्फ सोनू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दरअसल नई मंडी थाने में 2011 में दर्ज मुकदमे में किशोर की हत्या के मामले में 11 साल बाद पीड़ित परिवार को कोर्ट से इंसाफ मिला है। आपको बता दें कुकड़ा गांव निवासी 14 वर्षीय किशोर रहीस की कुकर्म में विफल होने पर मौत की नींद सुनाने वाले कातिल सोहन उर्फ सोनू को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाने के साथ उस पर 75 हजार का अर्थदंड रखा। इस मामले में अभियोजन पक्ष की और से 11 गवाह पेश किए गए जिसके आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए सजा की तिथि शनिवार को तय की गई थी। अपर जिला जज पूनम राजपूत ने इस मामले में आरोपी पर उम्र कैद की सजा के साथ 75 हज़ार का जुर्माना भी लगाया है।

 

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