आशीर्वाद योजना की राशि 21000 रुपए से बढ़ा कर 51000 रुपए की गई:सोनी
पंजाब सरकार की ओर से शुरू की गई आशीर्वाद योजना के तहत अनुसूचित जातियों, पिछड़ी श्रेणियों, ईसाई बिरादरी और आर्थिक तौर पर पिछड़े परिवारों की लड़कियों को विवाह के समय और विधवाएं /तलाकशुदा औरतें को दोबारा विवाह करने पर दी जाने वाली 21000 रुपए की वित्तीय सहायता को बढ़ा कर 51000 रुपये कर दिया गया है।
कैबिनेट मंत्री ओपी सोनी ने मंगलवार को बताया कि आशीर्वाद की राशि निदेशक सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्या विभाग, मोहाली की तरफ से आनलाइन मैनेजमेंट व्यवस्था के द्वारा लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती है। उन्होंने बताया कि इस स्कीम का लाभ लेने के लिए सबंधित परिवार की वार्षिक आय 32790 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, लड़की के माता-पिता पंजाब के निवासी होने चाहिएं, स्कीम का लाभ एक परिवार की दो लड़कियाें तक सीमित है और लड़की की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए।
जिला सामाजिक न्याय और अधिकारिता अधिकारी सुखविन्दर सिंह घूमण ने बताया कि आशीर्वाद स्कीम के अंतर्गत जनवरी, 2020 से सितम्बर, 2020 तक अनुसूचित जाति के कुल 3159 मामलों में छह करोड़ 63 लाख 39 हज़ार रुपए की अदायगी हो चुकी है और इसी प्रकार पिछड़ी जाति के एक जनवरी, 2020 से 8 अगस्त 2020 तक 934 मामलों की अदायगी कर दी गई है जिसकी कुल रकम एक करोड़ 96 लाख 14 हज़ार रुपए बनती है। उन्होने बताया कि 6748 केस मुख्य दफ़्तर को स्वीकृति के लिए भेजे हुए हैं और मंजूरी मिलने उपरांत जल्दी ही लाभार्थियों को 14 करोड़ 17 लाख 8 हज़ार रुपए की अदायगी कर दी जायेगी।