11 क्षेत्रों में धारा 144 के तहत सख्त निषेधाज्ञा लागू

राजस्थान में भीलवाड़ा शहर के ग्यारह क्षेत्रो में कोरोना संक्रमण के चलते धारा 144 के तहत सख्त निषेधाज्ञा लागू की गयी है।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा श्रीमती ओम प्रभा ने बुधवार को उपखण्ड़ क्षेत्र भीलवाड़ा में कोरोना वायरस के अत्यधिक संक्रमण की संभावना को देखते हुये कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर 11 क्षेत्रों में धारा 144 के तहत सख्त निषेधाज्ञा की है | इस आदेश की अवहेलना पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं महामारी रोग कानून एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून के तहत संख्त कार्यवाही की जायेगी।

आदेश में सर्किल प्रतापनगर के कमला एनक्लेव, 4जे-10 बापु नगर, थाना सर्किल सुभाष नगर में, गली न. 10 वर्धमान कालोनी, डी-165 आर.के. कालोनी, थाना सर्किल कोतवाली में शास्त्री नगर में नीलकंठ कालोनी, सी-148, सी 213, बी-377 आवासों के आसपास, पुशा निवास, काशीपुरी, तथा सिंधुनगर रोड , थाना सर्किल भीमगंज में नया खटीक मोहल्ला सांगानेरी गेट में यह निषेधाज्ञा मंगलवार से लागू कर दी गई है।

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