कार्ति चिदम्बरम को इन शर्तों पर विदेश जाने की सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति
दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदम्बरम के सांसद पुत्र कार्ति चिदम्बरम को कुछ शर्तों के साथ विदेश जाने की अनुमति सोमवार को प्रदान कर दी।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी की खंडपीठ ने जूनियर चिदम्बरम को दो करोड़ रुपये जमा कराने की शर्त पर विदेश जाने की अनुमति प्रदान कर दी।
खंडपीठ ने लोकसभा सांसद कार्ति चिदम्बरम को निर्देश दिया कि वह अपनी विदेश यात्रा का पूरा ब्योरा उसे उपलब्ध करायें। वह विदेश में कहां-कहां रुकेंगे, यह भी बताने को कहा गया है। न्यायालय ने उन्हें यह अनुमति छह माह के लिए दी है।
ये भी पढ़े- कोयला चोरी मामले में शामिल रुजिरा नरूला का ममता बनर्जी से जानिए कैसे है संबंध
याचिकाकर्ता की ओर से पेश कपिल सिब्बल ने न्यायालय से आग्रह किया कि उपरोक्त राशि को ब्याज देने वाले खाते में जमा कराने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस पर खंडपीठ ने सहमति जताते हुए कहा कि वह राष्ट्रीयकृत बैंक में राशि जमा कराने का निर्देश देगी।
गौरतलब है कि कार्ति चिदम्बरम एयरसेल-मैक्सिस सौदे और आईएनएक्स मीडिया विदेशी निवेश मामले में जमानत पर जेल से बाहर हैं।