पोल्ट्री फार्म का पंजीयन करवाना आवश्यक, नहीं तो होगा ये….
भोपाल, मध्यप्रदेश में पोल्ट्री फार्म को व्यवस्थित और विकसित करने के उद्देश्य से पोल्ट्री फार्मिंग करने वाले किसानों और पशुपालकों को पशुपालन विभाग में पंजीयन करवाना आवश्यक कर दिया गया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार पशुपालन विभाग ने पोल्ट्री उद्योग को सुरक्षा प्रदान करने और विभिन्न गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए वर्तमान में स्थापित तथा नवीन कुक्कुट प्रक्षेत्र हेचरी का पंजीयन प्रारंभ किया है, इससे कुक्कुट प्रक्षेत्र हेचरी की संख्या का सही आंकलन हो सकेगा। इसके साथ ही भविष्य में लाभकारी नीतियों का निर्धारण अधिक सुरक्षित बनाया जा सकेगा।
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किसानों और पशुपालकों को पशुपालन विभाग में पंजीयन के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा और निर्धारित पंजीयन शुल्क जमा करना होगा। निर्धारित प्रारूप के आवेदन क्षेत्रीय पशु चिकित्सालयों में उपलब्ध है। 500 से 1000 तक किसी की प्रकार के पक्षियों की क्षमता वाले फार्म को 100 रुपये, 1000 से 5000 के पक्षियों की क्षमता वाले फार्म को 200 रुपये, 5000 से 10000 तक के पक्षियों की क्षमता वाले फार्म को 500 रुपये एवं 10000 से अधिक किसी भी प्रकार के पक्षियों की क्षमता वाले फार्म को 1000 रुपये पंजीयन शुल्क देना होगा। शुरू में 5 वर्षों के लिए पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा, जिसका हर तीन वर्ष में नवीनीकरण कराना होगा।