हरियाणा पुलिस की मृतक कर्मियों के आश्रितों को 54.79 करोड़ की सहायता:यादव
चंडीगढ़, हरियाणा पुलिस ने अगस्त 2015 के बाद से अब तक प्राकृतिक मृत्यु सहित विभिन्न सड़क दुर्घटनाओं और अभियानों में जान गंवाने वाले पुलिस अधिकारियों और जवानों के 661 आश्रित परिवारों को 54.79 करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक सहायता मुहैया कराई है।
राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) मनोज यादव ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि आश्रित परिवारों को यह मुआवजा राशि बैंक के साथ हुए एक समझौते के तहत दुर्घटना और प्राकृतिक मृत्यु बीमा कवर के तौर पर प्रदान की जाती है।
उन्होंने बताया कि दुर्घटना मृत्यु बीमा कवर के तहत अब तक 163 मामलों में आश्रित परिवारों को 42.30 करोड़ रुपये तथा प्राकृतिक मृत्यु के मामलों में 485 आश्रितों को 11.04 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है।
इसके अलावा विशेष पुलिस अधिकारी(एसपीओ) के 13 मामलों में 1.45 करोड़ रुपये का मुआवजा प्रदान किया गया है। यादव के अनुसार समझौते के तहत एसटीएफ में तैनात पुलिसकर्मी के सेवा के दौरान शहीद होने पर उसके परिवार को 50 लाख रुपये, अन्य पुलिस कर्मियों को दुर्घटना मृत्यु कवर के तहत 30 लाख रुपये तथा प्राकृतिक मृत्यु होने पर ढाई रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।
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एसपीओ को दुर्घटना मृत्यु बीमा कवर के तहत 15 लाख रुपये की मुआवजा राशि दी जाती है। इसके अलावा दुर्घटना में घायल पुलिसकर्मियों को दी जा रही सुविधा के तहत स्थायी विकलांगता होने पर 30 लाख रुपये का मुआवजा और आंशिक विकलांगता की स्थिति में पांच लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है।
दंगो या अन्य कार्य में जान गंवाने वाले पुलिस जवानों के बच्चों को पढ़ाई के लिए चार साल तक अधिकतम एक लाख रुपये सालाना राशि स्कूल शुल्क प्रतिपूर्ति के रुप में प्रदान की जाती है जिसकी अधिकतम सीमा चार लाख रुपये है।
उन्होंने बताया कि एक और कल्याणकारी पहल करते हुए हरियाणा पुलिस ने अपने पेंशनरों को भी दुर्घटना बीमा मृत्यु कवर से जोड़ा है। जिसके तहत 70 वर्ष की आयु तक 30 लाख रुपये मुआवजा दिये जाने का प्रावधान है।
रमेश1437वार्ता