विदेशी महिला से बलात्कार के दोषी को 10 साल का कठोर कारावास
विदेशी महिला के साथ बलात्कार करने के दोषी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 10 साल कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को दो माह जेल में अतिरिक्त बिताने होंगे।
जिला शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि नौ मार्च 2019 को कतर निवासी महिला ने थाना मुनिकीरेती में दी गई तहरीर में बताया कि एक व्यक्ति ने उसके साथ रेप किया है। उसने पुलिस को बताया कि आठ मार्च को ऋषिकेश स्थित एक आश्रम में वह रहने जा रही थी। वह सड़क पर गाड़ी का इंतजार कर रही थी, लेकिन तभी काले रंग के स्कूटर पर एक व्यक्ति आया और उसने आश्रम में छोड़ने की बात कही। बाद में आश्रम ले जाने की जगह सूनसान स्थान पर ले जाकर उसने उसके साथ बलात्कार किया।
महिला ने आरोपी से बचने के लिए नदी में भी छलांग लगाई और छिप गई। इसके बावजूद आरोपी ने महिला को ढूंढकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने महिला की निशानदेही पर आरोपी की पहचान हिमांशु उर्फ हेमंत पुत्र लोकानंद थपलियाल निवासी अमित ग्राम गुमानीवाला ऋषिकेश के रूप में की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कई साक्ष्य जुटाकर कोर्ट में प्रस्तुत किए। शुक्रवार को जिला सत्र एवं न्यायाधीश अमित कुमार सिरोही की अदालत में डी.जी.सी. वीरेंद्र सिंह रावत और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने जिरह की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को 10 साल कठोर कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।