आबकारी अधिनियम के तहत भोपाल में छह प्रकरणों में की गई रासुका की कार्यवाही
भोपाल, मध्यप्रदेश के भोपाल जिले में आबकारी अधिनियम की धाराओं के तहत बनाए गए प्रकरणों में पहली बार छह लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) की कार्यवाही की गई है।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार भोपाल कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अविनाश लवानिया ने जिले में आबकारी अधिनियम की धारा के तहत बनाये गये प्रकरणों पर कल रासुका के तहत छह लोगों पर कार्यवाही की है।
पुलिस और आबकारी विभाग की जाँच के बाद जिन छह अपराधियों के खिलाफ रासुका लगाई गई है, उनमें जहाँगीराबाद थाना क्षेत्र के निवासी मुकेश धाकड़ उर्फ मुकेश टंकी तथा पिपलानी थाना क्षेत्र के निवासी रमेश कुशवाहा, विनोद कुशवाहा, गौरीशंकर कैथोरिया, धीरज शर्मा और किशन शाक्य शामिल हैं।
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बताया गया है कि मुरैना की घटना के बाद कलेक्टर श्री लवानिया ने सख्त निर्देश जारी किए है कि जिले ने कहीं भी अवैध शराब नहीं बिकना चाहिए। इसके बाद आबकारी और पुलिस की संयुक्त टीमें देशी शराब के अवैध व्यवसाय में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। अभी तक 127 प्रकरण आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज किए गए हैं। कार्रवाई के दौरान 1308 लीटर शराब और 52 हज़ार किलोग्राम महुआ लाहन तथा दो वाहन जब्त किए गए हैं।