किसानों की ट्रैक्टर रैली पर सुप्रीम कोर्ट हटा पीछे, कहा दिल्ली पुलिस करे फैसला
किसानों की गणतंत्र दिवस पर होने वाली ट्रैक्टर रैली को लेकर दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है।
इस दौरान कोर्ट ने एक फिर दोहराया कि रैली को लेकर फैसला दिल्ली पुलिस ही करे। न्यायायल ने केंद्र सरकार से ट्रैक्टर रैली को लेकर याचिका वापस लेने के लिए पूछा, इसके बाद केंद्र सरकार ने याचिका वापस ले ली है।
प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे ने कहा है कि दिल्ली में प्रवेश का मामला कानून व्यवस्था से जुड़ा है और पुलिस इस पर फैसला करेगी।
ट्रैक्टर रैली हो या नहीं, यह पुलिस को तय करना है। हम आदेश पारित नहीं करने वाले हैं। इसका निर्णय लेने का अधिकार दिल्ली पुलिस के पास है।
बता दें कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले 56 दिन से लगातार कड़ाके की ठंड में राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
26 जनवरी को ये किसान दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने की तैयारी में हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली के विरोध में दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
इस याचिका पर सोमवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि 26 जनवरी को किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली कानून-व्यवस्था से जुड़ा मामला है और यह फैसला करने का पहला अधिकार पुलिस को है कि राष्ट्रीय राजधानी में किसे प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए और किसे नहीं।