रामपुर : आज़म ख़ान के जौहर ट्रस्ट की सुनवाई 23 नवंबर को, जानिए क्या है पूरा मामला
रामपुर : जौहर ट्रस्ट की संपत्ति विवाद के मामले में एडीएम कोर्ट में अब 23 नवंबर को सुनवाई होगी। आज़म खान पक्ष के अधिवक्ता द्वारा हाईकोर्ट में मामला होने का हवाला देते हुए समय मागा गया था। एडीएम कोर्ट ने लगाई अगली तारीख।
क्या है मामला
रामपुर सांसद आज़म खान की ज़ोहर ट्रस्ट में सपा सरकार रहते सड़को बीघा जमीन ज़ोहर ट्रस्ट के नाम लेने के मामले में एडीएम कोर्ट में वाद चल रहा है।ज़ोहर यूनिवर्सिटी ने 12.5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन खरीदने के लिए सरकार से अनुमति लेकर करीब 400 एकड़ जमीन खरीदी थी। प्रशासन की ओर से जौहर ट्रस्ट को आवंटित जमीनों की जांच एसडीएम सदर द्वारा कराई गई थी।
जांच में जौहर विश्वविद्यालय के लिए अधिग्रहीत जमीनों के आवंटन में अनियमितताएं मिली थीं। आरोप है कि जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए सपा शासन में जौहर ट्रस्ट को जमीन देते वक्त स्टांप शुल्क में इस शर्त पर माफी दी गई थी कि जमीन पर चैरिटेबिल कार्य होंगे। जांच रिपोर्ट के अनुसार ज़ोहर ट्रस्ट की इस जमीन पर जौहर विश्वविद्यालय चल रहा है, लेकिन लेकिन पिछले दस सालों में चैरिटी का कोई कार्य न होने की बात भी सामने आई थी।
जांच रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि ट्रस्ट को एक सीमा के तहत ही जमीन आवंटित की जा सकती है, लेकिन नियम कायदों का उल्लंघन कर जमीन दी गई। तत्कालीन एसडीएम सदर ने जौहर ट्रस्ट को दी गई।इस पर एडीएम कोर्ट में वाद दायर कराया गया था। जौहर ट्रस्ट को नोटिस जारी किया गया था।मामले में अब आज़म खान की यूनिवर्सिटी के पक्ष ने आपत्ति लगाई है और बताया कि यूनिवर्सिटी में बच्चे फ्री भी पड़ रहे है। मामले में अब एडीएम कोर्ट में सुनवाई चल रही है।