आज़म खान के बेटे अब्दुल्ला को SC से राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा सदस्यता रद्द होने के खिलाफ समाजवादी पार्टी नेता आज़म खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को राहत दे दी है। कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दिया है। हाईकोर्ट ने स्वार विधानसभा में उपचुनाव का आदेश दिया था।
गत 17 जनवरी को अब्दुल्ला आज़म की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया था। अब्दुल्ला आजम ने इलाहाबाद हाइकोर्ट के अयोग्य ठहराने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।अब्दुल्ला ने अपनी याचिका में कहा है कि वैज्ञानिक टेस्ट व शारीरिक जांच और उनकी मां की सर्विस बुक के मुताबिक भी 1990 में अब्दुल्ला का जन्म हुआ था। रामपुर की स्वार सीट से बीएसपी उम्मीदवार नवाब काजिम अली ने भी सुप्रीम कोर्ट में केविएट अर्जी दाखिल की है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि जब भी अब्दुल्ला आज़म की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे कोर्ट उनका भी पक्ष सुने।