प्रयागराज : बाहुबली मुख्तार अंसारी के सालों को राहत, गिरफ्तारी पर रोक लगी
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी के दो सालों को बड़ी राहत दी है। इनकी गिरोहबंद कानून के तहत दर्ज एफआईआर पर पुलिस रिपोर्ट पेश होने तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने याचियों को पुलिस विवेचना में सहयोग करने का निर्देश दिया है और विवेचना शीघ्र पूरी करने का भी आदेश दिए हैं।
यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति एस के पचौरी की खंडपीठ ने मुख्तार अंसारी के साले अनवर शहजाद व सरजील रजा की याचिका पर दिया है। याचियों पर गिरोह बनाकर जमीन हथियाने और बेनामी खरीद से संपत्ति बनाने के आरोप मे दो आपराधिक मामले दर्ज है।
याचिका में गाजीपुर कोतवाली में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गयी थी। याचियों का कहना था कि शुरू में पुलिस ने संजय सिंह के खिलाफ चार्जशीट तैयार की और विवेचना के दौरान याचियों को पूरक चार्जसीट में शामिल कर लिया गया है। उन्हे झूठा फंसाया गया है। याचियों के साथ अफसा अंसारी व तीन लोगों का गिरोह बताया गया है और संजय सिंह को गैंग से बाहर कर दिया गया है। जिसके आधार पर याचियों की जमानत हो चुकी है। एफआईआर में बेनामी संपत्ति का खुलासा नहीं किया गया है। कहा गया है कि मुख्तार अंसारी के साले होने के नाते फंसाया गया है। कोर्ट ने प्राथमिकी को रद्द करने से इंकार करते हुए विवेचना शीघ्र पूरी करने का निर्देश दिया है।