Pollution : पराली के मुद्दे पर कोर्ट ने लगाई अपने आदेश पर रोक, केंद्र ने 3-4 दिन में प्रदूषण पर कानून लाने का किया वादा
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पराली को लेकर समिती बनाने के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि कोर्ट को केंद्र सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि वह अगले 3-4 दिन के अंदर इस मुद्दे पर अपना एक नया कानून लेकर आएगे। इससे पहले कोर्ट ने पराली जलाने की समस्या से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए एक सिंगल मेंबर कमेटी बनाने का निर्देश दिया था।
इससे पहले कोर्ट ने जस्टिस एम बी लोकुर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने यह आदेश 16 अक्टूबर को अपनी सुनवाई में दिया था। इसके विरुध कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील एसजी तुषार मेहता ने कहा है कि केंद्र एक व्यापक योजना पर काम कर रहा है। जो एक स्थायी निकाय स्थापित करने जा रहा है। जो पराली को नियंत्रित करेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के इस फैसले को स्वागत किया है। कोर्ट ने कहा है कि यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सरकार को काम करना चाहिए। कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि PIL की कोई बात नहीं है। बस लोग प्रदूषण से घुट कर मर रहे हैं इस पर अंकुश लगना जरुरी है।
मुख्य न्यायाधीश ने इस बात पर जोर देते हुए कहा है कि हमारी प्राथमिकता है कि दिल्ली एनसीआर के लोगों को स्वच्छ हवा मिले।