जोधपुर : छेड़छाड़ के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
जोधपुर। पॉक्सो न्यायालय जोधपुर ग्रामीण के न्यायाधीश रूपचन्द सुथार ने छेड़छाड़ के एक मामाले में तीन आरोपितों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
न्यायालय ने राजासनी निवासी पुखराज, हेमाराम तथा गणपतराम के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज किया है। आरोपियों के अधिवक्ता ने अपनी बहस में यह बताया कि तीनों आरोपितों को झूठा फंसाया गया है। उनकी यह भी बहस थी कि रिपोर्ट में वर्णित अनुसार ऐसी किसी प्रकार की कोई घटना घटित ही नहीं हुई थी। वहीं परिवादी के एडवोकेट निखिल भण्डारी ने उक्त तर्को का विरोध करते हुए न्यायालय के समक्ष यह कहा कि आरोपियों ने अन्य साथियों के साथ परिवादी के रहवासीय घर में अवैध रूप से प्रवेश कर उसके परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मारपीट की। साथ ही 10 वर्ष की उसकी नाबालिग पुत्री के साथ छेड़छाड़ की। बीच-बचाव करने आई परिवादी की पत्नी के साथ थापो-मुक्कों के साथ मारपीट की व उसका ओढना खींचकर उसकी लज्जाभंग की गई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश रूप चन्द सुथार नेआरोपितों की जमानत याचिका खारिज कर दी।