इंदौर: सीएम के कार्यक्रम के लिए बसों के अधिग्रहण के मामले पर हाईकोर्ट ने दिये नोटिस
इंदौर। सांवेर में आयोजित मुख्यमंत्री की सभा के लिए 600 बसों के अधिग्रहण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस संबंध में इंदौर हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग, मुख्य सचिव सहित आठ अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं।
बीतों दिनों सांवेर में मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान की आमसभा हुई थी। इस सभा में भीड़ जुटाने के लिए छह सौ बसों के अधिग्रहण का मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है। बस में डीजल डलाने समेत अन्य खर्च सरकारी खजाने से किए जाने के आरोप में यह याचिका लगाई गई है। इससे पहले चुनाव आयोग से भी इस मामले में शिकायत की गई थी। डबल बेंच ने मंगलवार की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता गौरव वर्मा के तर्कों से सहमत होते हुए भारत निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग, मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन, प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, कलेक्टर जिला इंदौर, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास प्राधिकरण इंदौर संभाग एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास प्राधिकरण सनावद को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
यह है मामला
युवा कांग्रेस के प्रवक्ता जयेश गुरनानी ने बीते दिनों निर्वाचन आयोग को शिकायत की थी कि सांवेर विधानसभा में नर्मदा परियोजना के भूमिपूजन समारोह में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन द्वारा 600 बसें अधिग्रहित की गई और सरकारी खजाने से उनके डीजल का भुगतान किया गया। कोरोना संकट के दौरान गाइडलाइन का उल्लंघन कर हजारों की संख्या में भीड़ जुटाई गई। संतोषजनक कार्रवाई नहीं होने पर गुरनानी ने इंदौर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है।