रांची : पूर्व सांसद आरके आनंद को हाईकोर्ट से मिली राहत, 16 दिसंबर तक पीड़क कार्रवाई पर रोक
रांची। 34 वें राष्ट्रीय खेल और खेलगांव घोटाले से संबंधित मामले में आरोपित पूर्व सांसद आर के आनंद की याचिका पर सोमवार को झारखंड उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की अदालत में सुनवाई हुई। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने पूर्व सांसद आरके आनंद को राहत देते हुए पूर्व में मिले हुए राहत को बरकरार रखा है। इस मामले में किसी भी प्रकार की पीड़क कार्रवाई पर 16 दिसंबर तक रोक जारी रहेगी । इस मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी। उल्लेखनीय है कि रांची में 34वें नेशनल गेम्स का आयोजन हुआ था। आयोजन समिति के प्रमुख आरके आनंद को तत्कालीन सरकार ने कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया था। उन पर आरोप है कि रांची आने-जाने और ठहरने के क्रम में उन पर 9.50 लाख रुपये गलत तरीके से खर्च किये गये थे। कैबिनेट मंत्री का दर्जा उन्हें था। बावजूद इसके वे सरकारी गेस्ट हाउस में रहने के होटलों में ठहरे थे। इससे राज्य सरकार को पैसे का नुकसान हुआ था।