जयपुर : गुंजल की पत्नी के लिए मास्टर प्लान कुर्बान, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्ववर्ती सरकार में विधायक रहे प्रहलाद गुंजल की पत्नी के मकान को बचाने के लिए मास्टर प्लान के खिलाफ जाकर सडक़ की चौड़ाई कम करने पर यूडीएच सचिव, राज्य स्तरीय लैंड यूज कमेटी और यूआईटी, कोटा को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश महेन्द्र गोयल ने यह आदेश अनिल सुवालिका की जनहित याचिका पर दिए।
याचिका में अधिवक्ता विमल चौधरी और अधिवक्ता योगेश टेलर ने अदालत को बताया कि मास्टर प्लान में कोटा के जीएडी सर्किल से शिवपुरा रोड 160 फीट और केशवपुरा रोड सौ फीट चौडी निर्धारित की गई है। दोनों सडक़ों के बीच प्रहलाद गुंजल की पत्नी के नाम मकान है। याचिका में कहा गया कि तत्कालीन विधायक गुंजल के प्रभाव में आकर यूआईटी और राज्य स्तरीय लैंड यूज कमेटी ने शिवपुरा रोड को सौ फीट और केशवपुरा रोड को अस्सी फीट कर दिया। वहीं कुछ जमीन का पट्टा विधायक पत्नी के नाम जारी कर दिया। याचिका में कहा गया कि सडकों की चौडाई कम करने के कारण मौके पर भारी ट्रेफिक जाम रहता है और लोगों को परेशानी उठानी पड रही है। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।