कासगंज: सौतेली मां के हत्यारे पुत्र को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा
कासगंज। कासगंज जनपद न्यायालय में बड़ा मामला प्रकाश में आया है। यहां विद्वान न्यायाधीश ने सौतेली मां के हत्यारे आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपित पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भी आरोपित को भोगना पड़ेगा। इस मामले में आरोपित का साथ देने वाले पांच अन्य आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में रिहा किया गया है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार यादव के मुताबिक वर्ष 2013 की 19 दिसंबर को कासगंज के मोहल्ला गंगेश्वर निवासी आरोपित शादाब उसके सहयोगी रिहाना, अब्दुल नवी, तौसीफन, पप्पू, मोहम्मद इस्लाम एवं शाकिर ने मिलकर शादाब की सौतेली मां रेहाना पत्नी अब्दुल अली की जा जात को लेकर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी। रेहाना बुरी तरह जल गई उसे आनन-फानन में रेहाना को अलीगढ़ मेडीकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। यहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। जबकि पुलिस द्वारा लिए गए बयान में उसने आरोपितों के नाम उजागर किए। इस मामले की तहरीर अगले दिन 20 दिसंबर 2013 को मृतका के भाई अलीगढ़ निवासी अब्दुल रशीद ने 6 आरोपियों के विरुद्ध दर्ज कराई।
मामला न्यायालय में पहुंचा। इस मामले के जांचकर्ता तत्कालीन उप निरीक्षक प्रदीप कुमार सरकार शर्मा ने न्यायालय में आरोपियों के विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत किए। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश कृपा शंकर शर्मा ने बुधवार की दोपहर शादाब को हत्या का मुख्य आरोपी मानते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा एवं एक लाख रुपए का जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया है। इसके अलावा यदि शादाब जुर्माने की रकम अदा नहीं करता है तो उसके अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। न्यायाधीश ने शादाब के सहयोगी अब्दुल नवी, तौफीकन, पप्पू, मोहम्मद इस्लाम एवं शाकिर को दोषमुक्त पाते हुए, उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया है। मामले की बचाव पक्ष की ओर से पैरवी अधिवक्ता मुस्तफा कामिल द्वारा की गई है।