तृतीय श्रेणी तक के कर्मचारी नियोक्ता को उपलब्ध कराये अपना ईमेल आईडी: हाइकोर्ट
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को तृतीय श्रेणी तक के अधिकारियों व कर्मचारियों से उनके ईमेल आईडी अपने नियोक्ता को उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया हैं।
गुरुवार को न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान व न्यायमूर्ति ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने एक मामले की सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट किया कि वैश्विक बीमारी कोविड19 के दौरान सेवा से जुड़े मामलों में निजी तौर पर बनाए गए प्रतिवादियों को नोटिस की तामील करवाने के लिए भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी की ईमेल आईडी हो तो उस पर नोटिस की तामील करवाना सरल हो जाता है।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह आदेश जारी किए हैं कि वह तृतीय श्रेणी के तक अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए यह दिशानिर्देश जारी की करें कि सभी अपने विभाग, बोर्ड व निगम को अपनी ईमेल आईडी उपलब्ध करवाये। न्यायालय के आदेश की प्रतिलिपि मुख्य सचिव को भेजने के आदेश जारी किए हैं ताकि न्यायालय के आदेशों के अनुपालन सुनिश्चित की जा सके।