सचिन पायलट गुट को बड़ी राहत, स्पीकर द्वारा दिए गए नोटिस पर हाईकोर्ट ने लगाया स्टे, कोर्ट बोला यथास्थिति बरकरार रखें
कानपुर के सियासी घमासान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत आमने-सामने हैं। आज राजस्थान हाई कोर्ट ने सचिन पायलट द्वारा डाली गई याचिका पर फैसला लिया है। बता दें कि सचिन पायलट गुट की ओर से केंद्र सरकार को इस मामले में पक्षकार बनाने की अर्जी को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अब इस मामले में केंद्र सरकार का पक्ष भी सुना जाएगा। इसी के साथ हाई कोर्ट ने स्पीकर के नोटिस पर दायर याचिका पर फैसला सुनाते हुए यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश भी दे दिए हैं।
बता दे कि सचिन पायलट घुटने केंद्र सरकार को इस मामले में पक्षकार बनाने के लिए बुधवार को अर्जी दाखिल की थी। जिस पर अब सुनवाई के बाद इसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। इसे अब केंद्र सरकार भी नोटिस याचिका में पक्षकार बन गया है। अब इस मामले में जवाब देने के लिए केंद्र सरकार के वकील हाईकोर्ट से समय मांग सकते हैं। वहीं सचिन पायलट गुट को राजस्थान की हाईकोर्ट से राहत भी मिली हैं। विधानसभा स्पीकर के द्वारा दिए गए नोटिस पर अभी स्टे लगा दिया गया है यानी विधानसभा स्पीकर विधायकों को अयोग्य करार नहीं दे पाएंगे।
हालांकि अन्य मामले को लेकर अभी भी हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। आगे की सुनवाई में इस मामले के कानून पर चर्चा भी की जाएगी। बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट ने विधानसभा स्पीकर के उस नोटिस पर स्टे लगा दिया है जिसमें बागी विधायकों को अयोग्य करार होने का खतरा बरकरार था। हालांकि अभी यह अंतिम फैसला नहीं है।