पूरे उत्तर प्रदेश से अलग होगा मेरठ का रात्रि कर्फ्यू, जानिए अनलॉक 2.0 में क्या है मेरठ कि गाइडलाइंस
पूरे देश में कोरोना संकट के बीच आज अनलॉक -2 का पहला दिन है। केंद्रीय मंत्रालय ने अनलॉक दो की गाइडलाइन जारी कर दी है और राज्य सरकारें भी अब इन गाइडलाइंस के मुताबिक नियम बना रही हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी इसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। यूपी में भी अनलॉक-2 के दिशानिर्देश 31 जुलाई 2020 तक प्रभावी रहेंगे।
उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया है मेरठ मंडल में रात को जो कर्फ्यू लगेगा वह रात 8:00 बजे से लेकर सुबह 6:00 बजे तक रहेगा। हालांकि पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होगा। पूरे उत्तर प्रदेश के सारे जनपदों में रात्रि कर्फ्यू उसी तरह से लगेगा जिस तरीके से केंद्र सरकार ने कहा है। केंद्र सरकार के मुताबिक रात 10:00 बजे से लेकर सुबह 5:00 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगेगा। इस कर्फ्यू के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति वाहन आदि के आवागमन पर प्रतिबंध लगा रहेगा।
वहीं नोएडा और गाजियाबाद जनपद जोकि दिल्ली से सटे हुए इलाके हैं उनके लिए जिला प्रशासन ज पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के जनपद के अधिकारियों से विचार-विमर्श किया गया है। विचार विमर्श कर अलग से स्थानीय स्तर का आवागमन पर प्रतिबंध लग सकता है। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति या फिर अन्य बीमारियों से ग्रस्त लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष की आयु के नीचे के बच्चे घर के अंदर ही रहेंगे जब तक कि बहुत जरूरी ना हो।
जबकि यूपी में भी समस्त स्कूल-कॉलेज और शैक्षिक प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्राएं, मेट्रो रेल सेवाएं, समस्त सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, सभागार असेंबली, हॉल बंद रहेंगे। सभी सामाजिक राजनीतिक, खेल, मनोरंजन और शैक्षिक कार्यक्रम बंद रहेंगे।