यहां जानिए लॉक डाउन 4 कितना अलग है लॉक डाउन 3 से, केंद्र ने राज्यों को सौंपा फैसले लेने का अधिकार !
भारत में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। भारत में कोरोना वायरस संक्रमित आंकड़ों में चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। वहीं भारत कोरोनावायरस संक्रमित आंकड़ों में 11वें स्थान पर है। वहीं अमेरिका में अभी सबसे ज्यादा कोरोना वायरस संक्रमित मामले दर्ज किए गए हैं। ऐसे में देश में भारत सरकार ने फिर एक बार लॉक डाउन किया है। यह चौथी बार है जब भारत सरकार ने कोरोनावायरस के बढ़ते कहर को देखते हुए लॉक डाउन किया है। हालांकि लॉक डाउन 4 में केंद्र सरकार की ओर से बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को ज्यादा ताकत या यूं कहें फैसले सौंप दिए है।
लॉक डाउन 3 तक की बात करें केंद्र सरकार के पास राज्य सरकारों से ज्यादा अधिकार थे। लेकिन अब केंद्र सरकार ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को ज्यादा अधिकार दे दिए हैं। यानी बहुत से फैसले यह राज्य और केंद्र शासित प्रदेश खुद ही के सकतें हैं। इन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने अपने क्षेत्र की स्थिति को भापकर फैसले लेने होंगे।
खिलाड़ियों की प्रैक्टिस के लिए स्टेडियम और स्पोर्ट्स कांपलेक्स खुले
लॉकडाउन 4 में केंद्र सरकार ने कुछ चीजों में छूट दी है तो कुछ पर पाबंदी पहले की तरह ही जारी रखी है। लॉकडाउन 4 में केंद्र सरकार ने सिर्फ खिलाड़ियों की प्रैक्टिस के लिए स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलने की इजाजत दी है। वहीं सभी तरह के ट्रकों को भी आवाजाही की इजाजत दी है।
हॉटस्पॉट को छोड़कर ग्रीन ऑरेंज और रेड जोन में गैर जरूरी सामानों की डिलीवरी की भी इजाजत ई-कॉमर्स कंपनियों को मिल गई है। वही रेस्टोरेंट को होम डिलीवरी की इजाजत दे दी गई है। हालांकि इन रेस्टोरेंट में बैठकर कोई खाना अभी नहीं खा सकता है। वही रेड ग्रीन ऑरेंज जोन के अलावा दो और जोन बनाए गए हैं। कंटेनमेंट जॉन और बफर जोन।
वहीं अब केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को यह अधिकार भी दे दी है कि राज्य अपने यहां रेड ऑरेंज और ग्रीन जोन तय कर सकते हैं। मिठाई सैलून जैसी दुकानों को खोलने के लिए इजाजत देने का अधिकार भी राज्य को है।
लॉकडाउन 4.0 में राज्यों के बीच यात्री वाहन और बसें भी चलाने की इजाजत दी गई है। हालांकि इसमें राज्यों के बीच आपसी सहमति जरूरी है। शॉपिंग कंपलेक्स और सिनेमा हॉल भी केंद्र सरकार ने बंद करने को कहा है लेकिन इस पर अंतिम फैसला राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के साथ बातचीत के बाद करना होगा।
इसके अलावा लॉकडाउन 4.0 में केंद्र सरकार ने दुकानें खोलने की रियायत को लेकर राज्यों सरकारों को ज्यादा अधिकार दिए हैं। ही राज्य सरकारों से कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन छोड़कर सभी जगह व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है। यह फैसला राज्य केंद्र शासित प्रदेश खुद करें।