उत्तर प्रदेश में बिना मास्क या गमछा लगाएं बाहर जाने पर अब वसूला जाएगा जुर्माना : यूपी सरकार
कोरोनावायरस से जंग में अब उत्तर प्रदेश में बिना मास्क लगाए या गमछा लगाएं कोई भी बाहर नहीं निकल सकता है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कड़े आदेश जारी कर दिए हैं। अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क लगाए या गमछा लगाए बाहर निकलता है तो उससे जुर्माना वसूला जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने मंगलवार को यह आदेश जारी किया है। राजेंद्र कुमार तिवारी ने कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद सभी जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों को पत्र भेजा है।
उन्होंने लिखा है कि बगैर मास्क, रुमाल या गमछे से चेहरा ढंके निकलने वालों से जुर्माना वसूलने के साथ ही अन्य प्रदेशों से पैदल आ रहे लोगों को प्रवेश नहीं करने देने का आदेश दिया गया है। मुख्य सचिव ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी तरह से किसी जिले में आ जाता है, तो उसी जिले में उसकी स्वास्थ्य जांच कराकर क्वारनटीन सेंटर में रखा जाए।
उन्होंने प्रत्येक क्वारनटीन सेंटर, आश्रय स्थल और कम्युनिटी किचन में सुरक्षा और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभारी अधिकारी और जिला स्तर पर इसकी निगरानी के लिए एक नोडल अधिकारी की तैनाती करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने कहा है कि क्वारनटीन सेंटर या आश्रय स्थल पर महिलाओं और पुरुषों के रहने और शौचालय की व्यवस्था अलग-अलग हो। उन्होंने नोडल अधिकारी के माध्यम से प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे तक निर्धारित प्रारूप पर अपर मुख्य सचिव राजस्व विभाग या कंट्रोल रूम को सूचना भेजने और अन्य प्रदेशों से आ रहे प्रवासियों से विनम्र व्यवहार करने का भी आदेश दिया है।