जयाप्रदा पर गैर जमानतीय वारंट जारी, इस वजह से थाना स्वार में हुआ था मामला दर्ज
रामपुर : लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्व सांसद जयाप्रदा के विरुद्ध थाना स्वार में ग्राम नूरपुर में किसी सड़क का उद्घाटन करने का मामला फ्लाइंग मजिस्ट्रेट द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में दर्ज करवाया था। जोकि रामपुर में ए.डी.जे-6 न्यायालय में विचाराधीन है। पूर्व सांसद जयाप्रदा के विरुद्ध न्यायालय द्वारा एन.बी.डब्ल्यू जारी किया गया है। जिसमें अगली तारीख 20 अप्रैल को सुनवाई होगी।
वहीं दूसरी थाना कैमरी में दर्ज मामले में ए.डी.जे-6 न्यायालय द्वारा पूर्व सांसद जयाप्रदा के विरुद्ध बी.डब्ल्यू जारी किया गया है। यह मामला थाना केमरी के ग्राम पिपलिया मिश्र का है जहां पर चुनाव के दौरान वीडियो निगरानी टीम द्वारा पूर्व सांसद जयाप्रदा के विरुद्ध चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में थाना कैमरी में मुकदमा दर्ज कराया गया था, जो कि ए.डी.जे-6 न्यायालय में विचाराधीन है। जिसमें 3 मार्च को न्यायालय द्वारा पूर्व सांसद जयाप्रदा के विरुद्ध जमानतीय वारंट जारी किया गया है।
पूर्व सांसद जयाप्रदा के प्रतिनिधि एवं अधिवक्ता मुस्तफा हुसैन ने बताया कि पहले जानकारी नहीं थी, क्योंकि दोनों ही मामलों में पुलिस द्वारा अग्रिम विवेचना में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करना नहीं पाया गया था। अब मामला जानकारी में आया है, तो माननीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जाएगा।