सपा नेता आज़म खान पर एक और मुकदमा हुआ दर्ज, अब जोहर यूनिवर्सिटी का छिन सकता है संचालन
समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आज़म खान की मुश्किलें थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। आज़म खान पर एक के बाद एक मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। अब सपा नेता आज़म खान पर एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। आज़म खान पर धारा 447 ओर सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा 2 और 3 भी लगाई गई है। बता दें की आज़म खान पर ये मुकदमा थाना अजीमनगर में दर्ज किया गया है। यह मुकदमा आज़म खान पर राजस्व निरिक्षण की ओर से दर्ज किया गया है। बता दें की निषक्रांत संपत्ति कैटेगरी 1(कस्टोडियन/शत्रु संपत्ति) के रूप में दर्ज 0.286 हेक्टेअर भूमि ज़ोहर यूनिवर्सिटी में कब्ज़ा लेकर चारदीवारी करा लेने के आरोप में मुकदमा दर्ज।
दरअसल, आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। इसके लिए देश-विदेश से चंदे के साथ सरकारी मदद भी मिली थी। यूनिवर्सिटी का संचालन एक ट्रस्ट करती है। यूनिवर्सिटी के संस्थापक और कुलाधिपति खुद आजम खान हैं। वह ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। उनके पूर्व विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम सीईओ के साथ ट्रस्ट के सदस्य हैं। आजम की पत्नी तंजीन फातिमा (राज्यसभा सांसद) और रामपुर जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष सलीम कासिम भी ट्रस्ट के खास सदस्य हैं।
बता दें की आज़म खान के हाथ से इस यूनिवसिर्टी का संचालन छिन सकता है। चर्चा है कि प्रदेश सरकार इस यूनिवर्सिटी पर प्रशासक नियुक्त कर सकती है। फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में आजम अपनी पत्नी तंजीन और बेटे अब्दुल्ला के साथ अभी जेल में हैं। जिला प्रशासन की तरफ से यूनिवर्सिटी को कब्जे में लेने की सलाह की रिपोर्ट शासन को भेजी गई है। प्रशासन ने सरकार यह भी जानकारी दी है कि यूनिवर्सिटी की गतिविधियों का संचालन कर रही ट्रस्ट के अहम ओहदेदारों के जेल चले जाने के बाद आगे उसकी देखरेख कौन करेगा, इसकी रिपोर्ट भी नहीं मिली है।