बिहार के मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम में हुए दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने बृजेश ठाकुर समेत 19 लोगो को दोषी करार दिया
बिहार के मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम में हुए दुष्कर्म मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने फैसला सुना दिया है । अदालत ने मुख्य आरोपी बृजेश ठाकुर समेत 19 अभियुक्तों को दोषी करार दिया है । हालांकि एक आरोपी को बरी कर दिया गया है । बृजेश ठाकुर को रेप और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रावधानों के तहत दोषी पाया गया है ।
मामला मई 2018 का है । बिहार में बृजेश ठाकुर के एनजीओ ‘सेवा संकल्प एवं विकास समिति’ के तहत चल रहे एक शेल्टर होम में लड़कियों के साथ दुष्कर्म की खबर आई थी । मेडिकल जांच में 42 में से 34 नाबालिग बच्चियों और युवतियों के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी । इस मामले में बृजेश ठाकुर को मुख्य आरोपी बनाते हुए 31 मई 2018 को केस दर्ज किया गया था ।
इसके बाद 7 फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को बिहार से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था । इसके बाद 23 फरवरी से तकरीबन सात महीने की सुनवाई के बाद साकेत कोर्ट ने 30 सितंबर को इस मामले का फैसला लिया और सुरक्षित रख लिया । इसके बाद 2020 के 14 जनवरी को कोर्ट ने सभी आरोपियों के जमानती न होने के कारण फैसला टाल दिया ।
गौरतलब है कि इस दौरान आरोपी पक्ष के वकील ने अदालत में एक अर्ज़ी दायर की थी जिसके मुताबिक पीड़ित लड़कियों के बयान के विश्वसनीय न होने का दावा किया था । अर्ज़ी के अनुसार लड़कियों ने कोर्ट में बयान दिया था कि शेल्टर होम में लड़कियों का क़त्ल भी किया गया था ।
गौरतलब है कि सीबीआई ने इस मामले में कुल 20 आरोपियों को नामजद किया था । इनमे ब्रजेश ठाकुर को मुख्य आरोपी बनाया गया था । साकेत कोर्ट ने सभी के खिलाफ पॉक्सो, बलात्कार, आपराधिक साजिश समेत अन्य धाराओं में आरोप तय किया था । हालांकि कई वजहों से इसका फैसला टल रहा था ।