Delhi में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सख्त पाबंदियाँ लागू

Delhi इस मौसम में अपने सबसे बुरे प्रदूषण स्तरों का सामना कर रही है, और इसी के मद्देनजर सरकार ने पर्यावरण संकट को रोकने के लिए कई कड़े कदम उठाए हैं।

Delhi इस मौसम में अपने सबसे बुरे प्रदूषण स्तरों का सामना कर रही है, और इसी के मद्देनजर सरकार ने पर्यावरण संकट को रोकने के लिए कई कड़े कदम उठाए हैं। वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद अधिकारियों ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कई कड़ी पाबंदियाँ लगाई हैं। इनमें ट्रकों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध, निर्माण कार्यों पर रोक और वर्क-फ्रॉम-होम की सिफारिश शामिल हैं। साथ ही, स्कूलों को अधिकांश छात्रों के लिए शारीरिक कक्षाएं बंद करने का निर्देश भी दिया गया है।

Delhi का AQI खतरनाक स्तर तक पहुंचा

सोमवार सुबह Delhi में AQI 484 दर्ज किया गया, जो इस सीजन का सबसे खराब आंकड़ा था, जैसा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने बताया। रविवार को प्रदूषण स्तर और बढ़े, जब AQI 4 बजे 441 पर पहुंच गया और शाम 7 बजे 457 तक पहुंच गया। इस स्तर का प्रदूषण “गंभीर” श्रेणी में आता है, जैसा कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा बताया गया है, और यह स्वस्थ व्यक्तियों के साथ-साथ पहले से बीमार लोगों के लिए भी गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है। जहरीली धुंध के कारण दृश्यता में भारी गिरावट आई, और सोमवार सुबह सफदरजंग हवाई अड्डे पर दृश्यता मात्र 150 मीटर रह गई।

प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकारी उपाय

प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कई सख्त पाबंदियाँ लागू की हैं, जो निम्नलिखित हैं:

  1. ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध: केवल वे ट्रक दिल्ली में प्रवेश कर सकेंगे, जो आवश्यक वस्त्रों का परिवहन कर रहे हैं या जो स्वच्छ ईंधन (LNG, CNG, BS-VI डीजल, या इलेक्ट्रिक) का उपयोग कर रहे हैं। जो ट्रक इन मानकों को पूरा नहीं करेंगे, उन्हें दिल्ली में प्रवेश करने से रोका जाएगा।
  2. गैर-आवश्यक वाहनों पर प्रतिबंध: दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड गैर-आवश्यक हल्के व्यावसायिक वाहनों पर प्रतिबंध होगा। इलेक्ट्रिक वाहन (EVs), CNG वाहन और BS-VI डीजल वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है।
  3. डीजल वाहनों पर प्रतिबंध: दिल्ली रजिस्टर्ड BS-IV या पुराने डीजल इंजन वाले मंझले और भारी मालवाहन वाहनों पर प्रतिबंध होगा, सिवाय उन वाहनों के जो आवश्यक सेवाओं में लगे हुए हैं।
  4. निर्माण कार्यों पर रोक: सभी निर्माण कार्यों, जैसे कि सड़क, फ्लाईओवर, पावर लाइनों, पाइपलाइनों और अन्य सार्वजनिक परियोजनाओं पर रोक लगा दी गई है। यह उपाय धूल और अन्य प्रदूषकों को नियंत्रित करने के लिए जरूरी है, ताकि प्रदूषण के स्तर में और बढ़ोतरी न हो।

स्कूलों और कार्यालयों पर प्रभाव

प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए, दिल्ली सरकार ने स्कूलों और कार्यालयों के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं:

  • स्कूलों की बंदी: दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों से शारीरिक कक्षाओं को 1-9 और 11वीं कक्षा के छात्रों के लिए बंद करने का आदेश दिया है। केवल 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए शारीरिक कक्षाएँ जारी रहेंगी। यह कदम खासतौर पर बच्चों को जहरीले प्रदूषण से बचाने के लिए उठाया गया है।
  • वर्क-फ्रॉम-होम की सलाह: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में स्थित कार्यालयों को 50% क्षमता पर काम करने की सलाह दी है। बाकी कर्मचारियों को घर से काम करने की सलाह दी गई है, ताकि प्रदूषण से बचा जा सके।

स्वास्थ्य पर प्रभाव और दीर्घकालिक उपाय

AQI का स्तर 400 से ऊपर होने पर इसे “गंभीर” माना जाता है, और यह सभी व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, चाहे उनके पास पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या हो या नहीं। इस स्तर का प्रदूषण श्वसन समस्याओं, आंखों में जलन और हृदय एवं फेफड़ों की बीमारियों को बढ़ा सकता है। सरकार के तत्काल उपाय ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के चरण-IV के तहत लागू किए गए हैं, जो AQI 450 के पार जाने पर लागू होते हैं।

दीर्घकालिक उपायों में वाहन उत्सर्जन, औद्योगिक प्रदूषण, और निर्माण कार्यों पर कड़ी निगरानी और नियंत्रण शामिल हो सकते हैं। प्रदूषण के लगातार बढ़ते स्तर को देखते हुए, विशेषज्ञों ने स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर संक्रमण और स्थायी शहरी विकास की दिशा में तेजी से कदम उठाने की जरूरत जताई है।

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Delhi सरकार द्वारा उठाए गए कदम प्रदूषण की गंभीर स्थिति को नियंत्रित करने की तत्काल आवश्यकता को दर्शाते हैं। AQI के 450 से ऊपर जाने के साथ, दिल्ली की हवा अब सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर संकट बन चुकी है। दिल्ली को इस पर्यावरणीय चुनौती से निपटने के लिए सरकार और नागरिकों दोनों को मिलकर प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए सामूहिक रूप से काम करना होगा।

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