पटना HC से सुभाष यादव को झटका, झारखंड चुनाव नहीं लड़ पाएंगे

पटना हाई कोर्ट ने बालू कारोबारी सुभाष प्रसाद यादव को कोडरमा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल करने की अनुमति देने वाला अपना 22 अक्टूबर का आदेश वापस ले लिया।

पटना हाई कोर्ट ने बालू कारोबारी सुभाष प्रसाद यादव को कोडरमा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल करने की अनुमति देने वाला अपना 22 अक्टूबर का आदेश वापस ले लिया। न्यायाधीश अरविंद सिंह चंदेल की एकलपीठ ने इस मामले की सुनवाई के दौरान हैरानी जताई कि ईडी को बिना पक्षकार बनाए ही याचिका दायर की गई थी।

पटना आदेश का कारण

कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि 22 अक्टूबर का आदेश ईडी को सुने बिना पारित किया गया था, इसलिए इसे रद्द किया गया। सुभाष यादव को राजद के घोषित प्रत्याशी के रूप में कोडरमा से चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी गई। कोर्ट ने मामले को मुख्य न्यायाधीश की अनुमति से किसी अन्य कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश भी दिया।

पहले का आदेश

22 अक्टूबर को, कोर्ट ने सुभाष यादव को कोडरमा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पेश होने का आदेश दिया था। साथ ही, बेउर आदर्श जेल से निर्वाची अधिकारी के पास ले जाने और वापस लाने में होने वाले सभी खर्चों को आवेदक से वसूलने का निर्देश दिया गया था।

राज्य सरकार की अर्जी

राज्य सरकार ने कोर्ट में इस आदेश में बदलाव के लिए अर्जी दायर की थी। सुनवाई के दौरान ईडी और राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि आवेदक ईडी केस में गिरफ्तार हैं, और बिना ईडी को पक्षकार बनाए ही कोर्ट से आदेश ले लिया गया है।

सुभाष यादव का तर्क

सुभाष यादव की ओर से इस मामले का विरोध किया गया। उनके अधिवक्ताओं का कहना था कि भले ही ईडी ने यादव को गिरफ्तार किया है, लेकिन वे वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। इसलिए, ईडी को पक्षकार बनाना आवश्यक नहीं था।

कोर्ट का निर्णय

कोर्ट ने सबूतों और तथ्यों का अवलोकन करने के बाद अपने पूर्व के आदेश को वापस लेते हुए ईडी को प्रतिवादी बनाने का आदेश दिया। इस मामले में सुभाष यादव का पक्ष वरीय अधिवक्ता वाईवी गिरि और सूरज समदर्शी ने रखा।

कोडरमा का पिछला चुनाव

2019 झारखंड विधानसभा चुनाव में कोडरमा क्षेत्र में भाजपा ने अपनी वापसी की थी। भाजपा की उम्मीदवार डॉ. नीरा यादव ने राजद के अमिताभ कुमार को हराया था। इस चुनाव में नीरा यादव ने 1650 मतों के अंतर से जीत हासिल की थी। भाजपा को कुल 63282 वोट मिले थे, जबकि राजद के अमिताभ कुमार को 61632 वोट मिले थे।

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सुभाष यादव के लिए यह फैसला झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में उनकी संभावनाओं पर बड़ा असर डाल सकता है। पटना हाईकोर्ट का यह निर्णय न केवल उनकी राजनीतिक यात्रा को प्रभावित करेगा, बल्कि यह चुनाव में राजद की रणनीतियों पर भी असर डालेगा।

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