प्रेमचंद यादव के परिवार को बड़ी राहत, घर गिराने के आदेश पर हाई कोर्ट की रोक: देवरिया
उत्तर प्रदेश:देवरिया नरसंहार के आरोपित प्रेम चंद यादव के परिवार को बड़ी राहत मिली है। उनके घर फिलहाल बुलडोजर नहीं चलेगा।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तहसीलदार द्वारा प्रेम चंद यादव का घर गिराए जाने के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा है कि इस मामले में पीड़ित परिवार को सही तरीके से अपील करने का मौका नहीं मिला। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि देवरिया के डीएम इस मामले में तीन माह के अंदर इस मामले की जाँच करके निर्णय लें। इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में जस्टिस चंद्र कुमार राय की अदालत में हुई।
जिसमें याचिकाकर्ता की तरफ से वकीलों ने तहसीलदार के 11 अक्टूबर, 2023 के आदेश को चुनौती दी थी। इस याचिका में कहा गया कि हिंसक वारदात के बाद तहसीलदार ने 11 अक्टूबर को ध्वस्तीकरण आदेश किया था। वो जिद की वजह से ऐसा कर रहे हैं। वकीलों ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में खलिहान के तौर पर दर्ज है।देवरिया हत्याकांड मामले के 15 दिन बीत जाने के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने फतेहपुर गाँव का दौरा किया। वो मृत दुबे परिवार के घर भी गए थे। हालाँकि मृतक के परिवार के देवेश दुबे ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया था।
इसके बाद वो अपनी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य रहे प्रेम चंद यादव के घर पहुँचे और परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने प्रेम चंद यादव के परिजनों को हरसंभव मदद का आश्वासन भी दिया था।