इस्लामाबाद की अदालतों ने इमरान खान की 9 जमानत याचिकाएं करी खारिज
जज का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आलोक में इमरान खान की जमानत नहीं बढ़ाई जा सकती.
जज का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आलोक में इमरान खान की जमानत नहीं बढ़ाई जा सकती.
पाकिस्तान की स्थानीय अदालतों ने पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान की नौ याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें हिंसक विरोध प्रदर्शन पर उनके खिलाफ दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के संबंध में जमानत की मांग की गई थी।
इस्लामाबाद की आतंकवाद-रोधी अदालत (ATC) ने मंगलवार को तीन स्पष्ट जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया, जबकि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADSJ) मोहम्मद सोहेल ने खान की गिरफ्तारी पूर्व जमानत की मांग करने वाली छह याचिकाओं को खारिज कर दिया।
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के अध्यक्ष के खिलाफ खन्ना और बरकाहू पुलिस स्टेशनों में एफआईआर दर्ज की गई थी।
जियो न्यूज के अनुसार, न्यायाधीश ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को देखते हुए इमरान खान की जमानत को बढ़ाया नहीं जा सकता है।