ज्ञानवापी सर्वे मामले में मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट से झटका, हिंदू पक्ष को मिली हरी झंडी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरूवार 3 अगस्त को ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई सर्वे पर अपना फैसला सुना दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि एएसआई सर्वे जारी रहेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला अदालत के आदेश को बरकरार रखा। साथ ही मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है।मामले में मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट से झटका, हिंदू पक्ष को मिली हरी झंडी।
ज्ञानवापी मामले में जारी रहेगा एएसआई का सर्वे
मुस्लिम पक्ष ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे। ज्ञानवापी मस्जिद में होगा ASI सर्वे एएसआई सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि इस सर्वे से ज्ञानवापी की संरचना को नुकसान हो सकता है, जिसके बाद एएसआई की ओर से हलफनामा दायर कर कहा गया था कि सर्वे से कोई नुकसान नहीं होगा, जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुनाया। कोर्ट के फैसले के बाद ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे कभी भी शुरू हो सकता है।
ज्ञानवापी केस: मामले पर सीएम योगी का अहम रुख
हिंदू पक्ष के वकील के मुताबिक कोर्ट ने माना है कि सर्वे किसी भी स्तर पर शुरू किया जा सकता है। ज्ञानवापी का सर्वे कराने के जिला अदालत के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने 21 जुलाई को हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे पर रोक लगा दी थी। सुनवाई के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हलफनामा दिया कि सर्वेक्षण से ज्ञानवापी परिसर को कोई नुकसान नहीं होगा।