सर्पदंश से मौत पर मृतक के परिवार को 4 लाख की मदद देगी, रकम 7 दिनों के अंदर मिलेगी; पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी आधार
सात दिन के अंदर जिला प्रशासन को देनी होगी सूचना।
उत्तर प्रदेश:योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में सांप काटने से होने वाली मौतों को राज्य आपदा घोषित कर दिया है। यानी अब सांप के काटने से अगर किसी की मृत्यु होती है तो वह सरकारी मुआवजे का हकदार होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शासन ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक अब सर्पदंश के मृतक के परिवार को सरकार की ओर से 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी।
अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह द्वारा जारी आदेश के मुताबिक सर्पदंश के मृतक के आश्रितों को आर्थिक सहायता के लिए विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगें । घटना के 7 दिनों के भीतर उन्हें तय सरकारी मुआवजे की राशि दे दी जाएगी।यह सुनिश्चित करना जिलाधिकारी का काम होगा। आपको बता दें कि राज्य में अब तक सर्पदंश से होने वाली मौतों में किसी प्रकार का सरकारी मुआवजा देने का प्रावधान नहीं था।
मृतकों के आश्रितों को आर्थिक सहायता के लिए उनके परिजन की मौत सर्पदंश से ही हुई है, इसके प्रमाण के लिए बिसरा रिपोर्ट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
बल्कि मृत्यु के बाद मृतक के पंचनामा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही 7 दिनों के अंदर उन्हें सरकार की ओर से मिलने वाली आर्थिक सहायता उपलब्ध करा दी जाएगी ।